उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर खुब बवाल हो रहा है। इसलिए 15 जून को पूरे मामले पर महापंचायत होने जा रही है। किसी तरह की हिंसा न हो इसलिए धारा 144 लगाई जा सकती है।
प्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया
पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष जिला मुख्यालय में मीटिंग चल रही है। विश्व हिंदू परिषद पूरे मामले पर मुखर हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मना कर दिया है। लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करते हुए कहा कि क़ानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है।आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए और आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए…आप हाईकोर्ट जाइए। आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इसपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बता दे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और अशोक वाजपेयी ने CJI को लेटर पेटीशन भेजकर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी। इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया है।
लव जिहाद पर महापंचायत मामले को लेकर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Summary :
उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर खुब बवाल हो रहा है। इसलिए 15 जून को पूरे मामले पर महापंचायत होने जा रही है। किसी तरह की हिंसा न हो इसलिए धारा 144 लगाई जा सकती है।


Download Android App
Download iOS App



