मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि सभी औद्योगिक नियोजकों को‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस‘’के तहत प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिये। उन्होंने इस प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये हैं। श्रम आयुक्त श्री राजेश बहुगुणा ने बताया कि‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस‘’प्रक्रिया में यह व्यवस्था की गई है कि मध्यप्रदेश श्रमविधियों और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत सभी नियोजकों को 13 श्रम कानूनों में मात्र एक रजिस्टर तथा दो वार्षिक रिटर्न्स की सरलीकृत सुविधा प्रदान की गई है।
नियोजक को इस रजिस्टर एवं रिटर्न्स को कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल रूप में) रखने के निर्देश दिये गये हैं। श्रमायुक्त द्वारा प्रदेश के सभी श्रम संगठनों और व्यपारिक संगठनों को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया के विषय में अपने सदस्यों को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सेमिनार भी आयोजित किया जा सकता है।


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