Telangana: HC का चुनावी रणनीतिकार कनुगोलू को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश

Summary :

तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज (मंगलवार) कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगोलू को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित एक मामले में हैदराबाद पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज (मंगलवार) कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगोलू को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित एक मामले में हैदराबाद पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले कनुगोलू ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा और आपराधिक दंड संहिता के धारा 41ए के तहत जारी नोटिस को खारिज करने का निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कनुगोलू को पुलिस के समक्ष पेश होने और जांचकर्ताओं का सहयोग करने का निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने पुलिस को भी कांग्रेस नेता के खिलाफ बल प्रयोग ना करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनके परिवारीजन और सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट को लेकर दर्ज मुकदमों के संबंध में हैदराबाद पुलिस ने दिसंबर 2022 को कनुगोलू के दफ्तर पर छापा मारा था।
तीन लोग हुए थे गिरफ्तार 
छापेमारी में कनुगोलू के दफ्तर पर कार्यरत तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में कनुगोलू को आरोपी बनाया है।उस समय फरार चल रहे कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार को पुलिस ने समन भेजा था और आपराधिक दंड संहिता की धारा 41ए के नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्होंने पेश होने के लिए समय मांगा था।
इसके बाद कनुगोलू ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे और जारी नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

Desk Team