नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में अवैध शराब के सेवन हुई मौतों के मामले में राज्य सरकार के जवाब मांगा है। इस घटना में उत्तराखंड और उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की पीठ ने इस घटना को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
हरिद्वार निवासी प्रमोद शर्मा ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध भी किया गया है। जहरीली शराब पीने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से कम से कम 36 लोग अकेले उत्तराखंड के थे।


Download Android App
Download iOS App




