पंजाब में कोविड-19 का पूर्ण रूप से टीकाकरण कराए लोगों को ही 15 जनवरी से बाजार, मॉल, होटल और सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने एक आदेश में यह जानकारी दी है।
टीकाकरण कराए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति देने का दिया आदेश
सरकार ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, जिम आदि को सिर्फ पूर्ण रूप से टीकाकरण कराए वयस्कों को ही प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दिया है।
राज्य के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, चंडीगढ़ में सभी सरकारी बोर्ड एवं निगम कार्यालयों में सिर्फ पूर्ण टीकाकरण कराए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
आदेश में कहा गया है, ‘‘…कोविड महामारी ने समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। वायरस के नये स्वरूप ओमीक्रोन को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने पूर्ण टीकाकरण नहीं कराया है उन्हें कहीं अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है।’’


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