राजस्थान के अलवर जिले में फलाहारी बाबा यौन शोषण के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या (1) राजेन्द्र शर्मा की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए फलाहारी बाबा को आजीवन कारावास की सजा दी है। अलवर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कारावास के अलावा अदालत ने फलाहारी बाबा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के फैसले के बाद बाबा के वकील ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी 21 वर्षीय एक युवती ने फलाहारी बाबा के खिलाफ अलवर स्थित आश्रम में यौन शोषण करने की शिकायत बिलासपुर में दर्ज कराई थी।
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बिलासपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर अलवर के अरावली थाने को भेजी थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। स्वयंभू बाबा को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता ने कहा था कि पढ़ाई के दौरान इंटर्न लगने पर मिली पहली राशि का चेक बाबा को देने वह उसके आश्रम गई थी।
उसने आरोप लगाया था कि फलाहारी बाबा ने उसी दिन (सात अगस्त 2017) को अपने एक शिष्य की मदद से उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसका यौन शोषण किया। उल्लेखनीय है कि मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने फलहारी बाबा से 88 सवाल किए थे। जवाब में फलाहारी बाबा ने अपने आप को निर्दोष बताया था। इससे पहले मामले में 9 मार्च, 2018 को पीड़िता के बयान दर्ज हुए थे और इसके बाद जिरह हुई थी।


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