Supreme Court On RPSC SI Exam Permission: RPSC SI भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की विशेष पीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व आदेश में संशोधन किया। याचिका में आयोग ने इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को एक साथ करने में असमर्थता व्यक्त की थी। अब न्यायालय ने राहत केवल सूरज मल मीना को ही दी, अन्य उम्मीदवारों को नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके पूर्व निर्देश, विशेष रूप से अनुच्छेद 5, 6 और 7, केवल मीना पर ही लागू होंगे और किसी अन्य उम्मीदवार पर नहीं होंगे।
Supreme Court On RPSC SI Exam Permission: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025

सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा पारित अपने देश में संशोधन किया, जिसके द्वारा उसने लगभग 2.21 लाख उम्मीदवारों को राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 2025 में अस्थायी रूप से उपस्थित होने की अनुमति देकर राहत दी थी। इससे पहले का आदेश एक उम्मीदवार, सूरज मल मीना द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था, जिसने इस आधार पर परीक्षा को कम से कम चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की थी कि वह 5-6 अप्रैल को निर्धारित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका था।
713 उम्मीदवारों को पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे
न्यायालय ने तर्क दिया कि मीना के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने इसी तरह की राहत की मांग नहीं की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस मुद्दे पर फैसला सुनाए जाने के बाद शेष उम्मीदवार न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सुनवाई के दौरान, आरपीएससी ने बताया कि उसने उन 713 उम्मीदवारों को पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, जिन्होंने परीक्षा में शामिल न हो पाने के कारण या तो उच्च न्यायालय का रुख किया था।
Supreme Court On RPSC SI Exam Permission: न्यायालय को गुमराह किया था

आरपीएससी के वकील ने तर्क दिया कि मीना ने लगभग 700 अन्य उम्मीदवारों के साथ एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद परीक्षा स्थगित करने की मांग करके न्यायालय को गुमराह किया था। न्यायालय ने यह भी पाया कि मीना के अलावा 2.21 लाख उम्मीदवारों में से कोई भी राहत पाने के लिए उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए लाभ को केवल मीना तक सीमित कर दिया।
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