Eggs Expiry Date: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से हर अंडे पर उत्पादन तिथि (लेड डेट) और एक्सपायरी डेट लिखना जरुरी होगा। इससे दुकानदार पुराने अंडे को ताजा बताकर नहीं बेच पाएंगे और अंडे की सही स्थिति जान पाएंगे। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता तो उसके अंडे नष्ट किए जा सकते हैं या उन्हें “मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं” घोषित किया जा सकता है।
यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि अंडे का सीधा असर स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। पहले कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे और ग्राहकों को उसकी जानकारी भी नहीं होती थी। अब इस नियम के लागू होने से पारदर्शिता आ जाएगी और लोगों को ताजे अंडे मिल सकेंगे।
Eggs Freshness: अंडे कितने दिन तक रहते हैं सुरक्षित?

विशेषज्ञों के मुताबिक, सामान्य तापमान यानी करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आस-पास अंडे सिर्फ दो हफ़्तों तक ही सुरक्षित रहते हैं। अगर उनको ठंडे स्थान पर रखा जाएं यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के आस-पास, तो वे लगभग पांच हफ्ते तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन कई दुकानदार या व्यापारी ठंडे स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब अंडों पर लगी मुहर से ग्राहक उसकी स्थिति जान सकेंगे।
Eggs Storage: अंडों और सब्जियों के लिए अलग-अलग स्टोरेज जरूरी
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सिर्फ दो कोल्ड स्टोरेज हैं, एक आगरा और दूसरा झांसी। फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नियमों के अनुसार, अंडों और सब्जियों को एक ही कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा ज सकता, क्योंकि दोनों को अलग-अलग तापमान की जरूरत होती है। राज्य में व्यवस्था अभी सीमित है, लेकिन सरकार का कहना है कि अब बहाने नहीं चलेंगे। सभी को नियम मानने होंगे।
Uttar Pradesh Food Safety: दुकानदारों और व्यापारियों को पहले से तैयारी करने की सलाह

पहले ग्राहकों को ये अंदाज़ा नहीं होता था कि अंडा कितना पुराना है। कई बार पुराने अंडे खाने दे सेहत को भी नुकसान होता था। अब अंडे खुद अपनी “जन्म तिथि” और “एक्सपायरी” डेट बताएगा। इससे ग्राहक बेहतर चुनाव कर सकेंगे और सुरक्षित खाना खा सकेंगे। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि उपभोक्ता सुरक्ष को लेकर मजबूत कड़ी है।
जल्द ही इस नियम को पूरे राज्य में सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए दुकानदारों और व्यापारियों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी है। राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में लिया गया यह महत्वपूर्ण कदम है।
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