Munawar Rana Daughter News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सुनने को मिला है. मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने अपने पति सैय्यद मो. साकिब पर दहेज़ उत्पीड़न, तीन तलाक, जानलेवा हमला जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
Hiba Rana triple talaq: क्या है पूरा मामला?
मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा के मुताबिक, उनके परिवार ने शादी के समय उन्हें लाखों रुपये कैश और कीमती सोने-चांदी के गहने दिए थे। इसके बावजूद, हिबा के ससुराल वाले दहेज के लिए उन्हें परेशान करते रहे। आरोप है कि उनके पति और ससुर की नज़र हमेशा हिबा के परिवार की प्रॉपर्टी पर रहती थी। वे दहेज के लिए हिबा को परेशान करते थे। इसके अलावा, उनके ससुराल वाले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, कभी 20 लाख रुपये मांगते थे तो कभी किसी पॉश इलाके में फ्लैट की मांग करते थे।
Hiba Rana husband: हिबा राणा ने खोले कई राज
हिबा राणा का कहना है कि उनके परिवार ने उनकी शादी को बचाने के लिए कई समझौते किए। हालांकि, दहेज की मांगें कम होने के बजाय और बढ़ गईं। हिबा राणा का आरोप है कि ससुराल में उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती थी और उनके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता था। उन्हें लगातार डराया-धमकाया जाता था। 9 अप्रैल, 2025 को स्थिति तब और बिगड़ गई, जब कथित तौर पर उनके पति ने उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट की। आरोप है कि इस घटना के दौरान, हिबा के पति साकिब ने तीन बार “तलाक” बोला और फिर जबरदस्ती उन्हें घर से बाहर निकाल दिया।
कानूनी कार्यवाई शुरू
हिबा और साकिब के दो छोटे बच्चे हैं। घटना के समय दोनों बच्चे एक कमरे में बंद थे। घटना के बाद हिबा खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका आरोप है कि उन्हें अपने पति और ससुर से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता ने सआदतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि वे पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जांच चल रही है। आरोपों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जिस कानून का विरोध किया, उसी से मिला सहारा?
बता दें कि एक समय था जब मुनव्वर राणा के पूरे परिवार ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। दिवंगत शायर मुनव्वर राणा और उनके परिवार ने एक समय ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) कानून का खुलकर विरोध किया था। वर्ष 2016 के आसपास, जब केंद्र सरकार तीन तलाक को लेकर कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, तब मुनव्वर राणा ने इसे धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बताया था और इस मुद्दे पर इस्लामी उलेमाओं के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। उनकी बेटियां भी उस समय इस कानून के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखती नजर आई थीं।
लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं। फरवरी 2026 में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को खुद तीन तलाक का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पति पर तीन तलाक देने, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस कानून का कभी परिवार ने विरोध किया था, आज उसी कानून के तहत हिबा राणा को न्याय की उम्मीद करनी पड़ रही है। इसे सामाजिक विडंबना के रूप में देखा जा रहा है।
Munawar Rana Daughter News: क्या होता है तीन तलाक? भारत में क्या सजा मिलती है?
भारत में तीन तलाक एक अपराध की श्रेणी में आता है। तीन तलाक (ट्रिपल तलाक) वह प्रथा है, जिसमें मुस्लिम पति एक साथ या एक ही समय में तीन बार “तलाक” कहकर शादी खत्म कर देता था। भारत में इस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम लागू किया। इस कानून के तहत तीन तलाक देना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। दोषी पति को अधिकतम तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया है।


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