Wife gets Life Imprisonment for Husband Murder : उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 2024 में हुए इमरान हत्याकांड के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. बता दें, कोर्ट ने इस मामले में मृतक की पत्नी और प्रेमी को ह्त्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों को 50-50 हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना भी देना होगा. बता दें यह फैसला 35 कार्य दिवस के बाद सुनाई गई.
Wife gets Life Imprisonment for Husband Murder: क्या था मामला

मामला हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली का था जहां इमरान की हत्या उसके ही घर में की गई थी. और हत्या करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसी की पत्नी थी. इमरान की पत्नी रुखसार ने यह हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था.
मृतक इमरान को अपनी पत्नी और समीर के बीच अवैध संबंधों का शक था. इसी बात को लेकर हुए विवाद में दोनों ने मिलकर इमरान की गला दबाकर हत्या कर दी. यह मामला 2024 में घटा था, जिसके बाद लगातार कोर्ट में इस पर सुनवाई चलती रही. आखिरकार तकरीबन 2 साल बाद इस पर जिला कोर्ट का फैसला आया है.
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बताया कि छपकौली निवासी आबिद ने बाबूगढ़ थाने में बताया था कि 27 अगस्त 2024 को समीर जब इमरान के घर पर नहीं था तब उसके यहां सुबह करीब 10 बजे आ गया था. दोपहर करीब 2 बजे इमरान अचानक अपने घर आ गया. इमरान की पत्नी रुखसार ने समीर को कमरे के अन्दर छिपा दिया.
Imran Murder Case 2024: बेटे ने खोली गुत्थी

यहां बता दें, इमरान दिव्यांग था. उसे अपनी पत्नी रुखसार व समीर के बीच अवैध सम्बन्ध का शक था. इमरान अंदर कमरे में गया तो उसने समीर को देख लिया. इस पर समीर और इमरान के बीच पहले झगड़ा हुआ फिर झगड़ा मारपीट में बदल गया. समीर ने गुस्से में आकर उसका मुंह दबा दिया. और रुखसार ने इमरान के पैरों को पकड़ लिया.
बता दें घर में हो रही इस घटना को वहां मौजूद इमरान के बेटे विहान ने देख लिया था. उसी ने बताया कि इमरान की ह्त्या उसकी मां रुखसार और समीर ने की.
बचने के लिए दोषियों ने अपने आसपास और रिश्तेदारों को बताया कि इमरान की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई, जिस पर विहान ने सब सच बता दिया. पोस्टमार्टम में भी यह बात सामने आई कि इमरान की हत्या पसली टूटने और अंदरूनी हिस्सों में खून रिसने के चलते हुई. जिसके बाद लगातार चली सुनवाई में आखिरकार जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ह्त्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई.
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