मुजफ्फरपुर की एक अदालत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शनिवार को एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में देश की छवि खराब करने तथा उसे कम करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता वकील सुशील कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरि प्रसाद की अदालत में शिकायत दर्ज करायी है। प्रसाद ने मामले की सुनवाई के लिये चार सितंबर की तारीख तय की है। ओझा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने “आतंकवाद को उचित ठहराया और इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह के उभरने की व्याख्या करते हुए उन्होंने इसके लिये बढ़ती बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया तथा इसे भारत के संदर्भ में जोड़ा, जो देश का अपमान है।”
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ओझा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जर्मनी और ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि बढ़ती बेरोजगारी के चलते भारत में आतंकवाद बढ़ रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने (राहुल ने) महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिये भी भारतीय संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख ने “विदेशी धरती पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब की है और उसे नीचा दिखाया है।”
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल ने देश में तनाव पैदा करने की मंशा से जानबूझकर ऐसा बयान दिया और इन टिप्पणियों के कारण उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए। ओझा ने कहा कि वह कांग्रेस नेता की टिप्पणियों से आहत हैं, जिसे उन्होंने विभिन्न अखबारों में पढ़ा और टीवी चैनलों पर देखा। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करायी।


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