नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गाजियाबाद और नोएडा के जिला अधिकारियों को क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर पटाखे चलाने को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। दस दिसंबर को जारी दो अलग-अलग नोटिस में सीपीसीबी के अध्यक्ष एस. पी. सिंह ने दोनों शहरों के जिलाधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिये जमीनी स्तर पर सख्त कदम उठाने के लिये कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने दिवाली और अन्य त्योहारों पर दो घंटे तक पटाखे चलाने और सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिर्फ हरित पटाखे बेचने का निर्देश दे रखा है। इससे पहले दिवाली पर शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन देखा गया था जब विषैले पटाखे चलाने से फैले प्रदूषण ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था।


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