गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले शिकायतकर्ता पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से इनकार करने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है। ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।
कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चूंकि इस बात की संभावना है कि राहुल गांधी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी ने शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर की है ताकि मामले की सुनवाई होने पर शीर्ष अदालत द्वारा कोई निर्देश जारी करने से पहले उन्हें भी सुना जाए।
निचली अदालत से भी राहुल को नहीं मिली थी राहत
गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस नेता ने 25 अप्रैल को सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।


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