भारत में नए आईटी नियमों को लेकर छिड़ा संग्राम बढ़ता जा रहा है, केंद्र सरकार और ट्वविटर के बीच खींचतान जारी है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर कंपनी को आखिरी चेतावनी दी है और कहा है कि नए आईटी नियमों को मान लें और लागू करें, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। केंद्र की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगा।
दरअसल, केंद्र सरकार ने ट्विटर इंडिया के साथ छिड़े विवाद के बीच सोशल मीडिया कंपनी को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। इसके साथ ही RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। बता दें कि कुछ घंटे बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट को फिर से सत्यापित कर दिया और ब्लू टिक लौटा दिया।


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