लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जल्द ही हो सकते है जेल से रिहा - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जल्द ही हो सकते है जेल से रिहा

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्र ‘मोनू’ को लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों को कार से कुचलने के मामले में उच्च न्यायालय के पिछले जमानत आदेश में संशोधन किये जाने के बाद सोमवार को जमानत मिल गयी

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्र ‘मोनू’ को लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों को कार से कुचलने के मामले में उच्च न्यायालय के पिछले जमानत आदेश में संशोधन किये जाने के बाद सोमवार को जमानत मिल गयी।  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को गुरुवार को मोनू की जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद कानून से जुड़ कुछ तकनीकी कारणों से एक बार फिर संशोधित आदेश जारी करना पड़। 
न्यायालय ने संशोधित कर नया आदेश जारी किया 
लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी मोनू के जमानत आदेश को न्यायालय ने संशोधित कर नया आदेश जारी किया है।  मोनू की ओर से गत सप्ताह शुक्रवार को दायर संसोधन की अर्जी पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने सोमवार को पिछले जमानत आदेश में हत्या एवं हत्या की साजिश की धाराओं को जोड़ते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों से संबंधित सभी धाराओं में जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है। 
सुनवाई होने तक जेल में ही रहना पड़
गौरतलब है कि इस मामले में गुरुवार को जारी पिछले जमानत आदेश में धारा 302(हत्या) और 120 बी (अपराधिक साजिश) का उल्लेख नहीं हो पाने के कारण याचिकाकर्ता के वकील ने शुक्रवार को संशोधन याचिका दायर की थी। उच्च न्यायाल से जमानत अर्जी स्वीकृत होने के बावजूद मोनू को जमानत की संशोधन याचिका पर सुनवाई होने तक जेल में ही रहना पड़। संशोधित आदेश पारित होने के बाद अब अन्य औपचारिकतायें पूरी होने पर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकेगा। 
बीते साल तीन अक्टूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में मोनू मुख्य आरोपी है।

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