Section 163 in Noida: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पुलिस अलर्ट! 10 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा 163, जानें क्या-क्या रहेगा बैन?

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Section 163 in Noida: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में त्योहारों और आयोजनों को देखते हुए 10 से 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति सभाओं, जुलूसों और धरना-प्रदर्शनों पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।

Section 163 in Noida: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में आने वाले त्योहारों, जुलूसों और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए  उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और अन्य गतिविधियों को लेकर विशेष नियमों का पालन करना होगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  त्योहारों के दौरान बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसके अलावा कई जगह धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस और अन्य आयोजन भी होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के आदेश के अनुसार,  जिले में 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इस दौरान  पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य है कि त्योहारों और दूसरे आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की परेशानी पैदा न हो और लोग शांतिपूर्ण माहौल में अपने कार्यक्रम पूरे कर सकें।

5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी

  • जारी आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति 5  या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • इसका उद्देश्य ऐसी भीड़ को रोकना है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो सकती है।
  • लेकिन, इस आदेश का पालन करते समय संबंधित प्रशासनिक निर्देशों और लागू नियमों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।
  • किसी भी तरह की सभा या सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति और दिशा-निर्देशों की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।

बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे

  • पुलिस के आदेश के अनुसार, जिले में बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकालने, धरना देने या सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
  • आयोजकों को किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाने से पहले जरूरी अनुमति लेनी होगी और प्रशासन की ओर से जारी शर्तों का पालन करना होगा।
  • त्योहारों के दौरान धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं।
  • ऐसे में पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी आयोजन तय नियमों के अनुसार हों और किसी भी तरह की समस्या पैदा न हो।
  • सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ और तनाव फैलाने वाली सामग्री ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
  • इन नियमों का मकसद किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
  • पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
  • इसलिए लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी गतिविधि में शामिल होने से पहले लागू नियमों की जानकारी रखनी चाहिए।

पुलिस की अपील, नियमों का करें पालन

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जिले के नागरिकों, स्थानीय निवासियों और कार्यक्रमों के आयोजकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और ऐसा कोई काम न करें, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो।

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Amit Kumar

अमित कुमार पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने वेबसाइट पर लिखने से की। इसके बाद इंडिया डेली न्यूज़ चैनल और न्यूज़ इंडिया 24x7 में हिंदी सब-एडिटर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।