उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अनिल कुमार को स्थानीय विशेष अदालत ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया और उन्हें 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई।एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने अनिल कुमार पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर के तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने शिकायत की थी कि 16 मई, 2017 को यहां के सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अनिल कुमार ने निषेध आदेशों का उल्लंघन किया था।इस बीच, विशेष अदालत ने विधायक को उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है। अदालत ने बाद में 20,000-20,000 रुपये के दो मुचलका जमा करने पर अनिल कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया।


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