पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में देश के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बुधवार को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। मीडिया खबरों से यह जानकारी मिली। जरदारी (64) को जून में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने फर्जी खातों से संबंधित भ्रष्टाचार के दो मामलों में चिकित्सा आधार पर जमानत दिये जाने का अनुरोध करते हुए तीन दिसंबर को अदालत का रुख किया था।
एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने जरदारी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में एक-एक करोड़ रुपये के मुचलके जमा करे। अदालत ने जरदारी के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच के लिए चार दिसंबर को एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था और उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये थे।
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रिपोर्ट के अनुसार जरदारी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि वह दिल की बीमारी और मधुमेह से पीड़ित हैं। खबर के अनुसार तबियत बिगड़ने के कारण पिछले महीने जरदारी को रावलपिंडी की आदियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया था।


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