इमरान खान को पूर्व प्रधानमंत्री की उनकी हैसियत के अनुसार सुरक्षा मिले : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय

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पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि इमरान खान को पूर्व प्रधानमंत्री की उनकी हैसियत के अनुसार सुरक्षा देनी की जानी चाहिए।

पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि इमरान खान को पूर्व प्रधानमंत्री की  उनकी हैसियत के अनुसार सुरक्षा देनी  की जानी चाहिए। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख व पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान  इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई के समय  यह टिप्पणी की, जिसमें आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह द्वारा कथित रूप से धमकी दिए जाने के बाद उन्हें उचित  सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी।
नवाज शरीफ के बेहद करीबी सनाउल्लाह 
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ के बेहद करीबी माने जाने वाले सनाउल्लाह ने मार्च में कहा था कि जब सत्तारूढ़  पार्टी को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो वह अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ किसी भी मर्यादा  तक जा सकती है।
अदालत ने  मौजूदा सुरक्षा नियमों के बारे में पूछा
राणा सनाउल्लाह ने परोक्ष रूप से इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘‘ देश की राजनीति को उस स्तर पर ला दिया गया है, जहां दोनों (पीटीआई और पीएमएल-एन) में से एक का ही अस्तित्व संभव है। ’’मीडिया  की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मौजूदा सुरक्षा नियमों के बारे में पूछा और साथ ही इमरान खान  को दी जा रही सुरक्षा के बारे में भी जानकारी ली

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