शामली जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ स्थानीय सांसद-विधायक कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के प्रयास के मामले में आरोप तय किए। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
अभियोजन के अनुसार विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 307 (हत्या का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की।
कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में किया पेश
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सात जुलाई, 2019 को उत्तर प्रदेश बिजली निगम के उपखंड अधिकारी (SDO) नाजिम अली की शिकायत पर झिंझाना थाना क्षेत्र में हसन और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का केस दर्ज किया था। उनके अनुसार इस समय नाहिद हसन चित्रकूट जिला कारागार में बंद हैं और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कैराना (शामली) की विशेष न्यायालय में उन्हें पेश किया।