सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा और विवादित बयानबाज़ी के मामले में हाई कोर्ट से 6 फरवरी यानी (शुक्रवार) से सुनवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही बुधवार को मामले की सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पुलिस को तय करने दिया जाए कि विवादित बयानबाज़ी के मामले में कब एफआईआर दर्ज करनी है।
चीफ जस्टिस एसए बोवड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि हम अनुरोध करेंगे कि आप इन मामलों की सुनवाई करें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सुनवाई को टालना उचित नहीं था, लेकिन इसने समस्याओं को जन्म दिया है। हम शांति चाहते हैं अगर यह संभव है दिल्ली हाई कोर्ट शांतिपूर्ण समाधान की संभावना तलाश सकता है।
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दरअसल, हिंसा मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल को तय की है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा में मुआवजा बांटने के खिलाफ दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।