मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से होंगे लागू : नितिन गडकरी - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से होंगे लागू : नितिन गडकरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मोटर वाहनविधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है

सरकार ने बुधवार को कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से लागू होंगे। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ” मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है।”
गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई वेबसाइट के लॉन्च के मौके पर यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा ,”इन 63 उपबंधों में हमने जुर्माना बढ़ाया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने , तेज गति से दौड़ने (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है।”
गडकरी ने कहा कि सभी उपबंधों को जांच पड़ताल के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दो से चार दिनों में “ये उपबंध हमारे पास आ जाएंगे।”उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार है। 
गडकरी ने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करने और वहां सुधार के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना और उनके कारण होने वाली मृत्यु का खतरा कम करना है। 

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