पटना : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव सहित छह आरोपियों को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को यहां एक अदालत ने दोषी करार दिया। पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में दोषियों को 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि नवादा से राजद विधायक राजवल्लभ यादव पर दो साल पूर्व छह फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की एक प्राथमिकी नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी।
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इसमें सहयोग करने तथा नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी व दामाद संदीप सुमन को आरोपी बनाया गया था।


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