बिहार के दरभंगा श्यामा माई मंदिर में बलि पर रोक का मामले पर बयान सामने आया है। इस दौरान बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ए.के जैन ने इस मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने इस मामले पर कहा कि श्यामा माई मंदिर के लिए कोई अलग से आदेश जारी नहीं किया गया है। जो आदेश निर्गत हुआ है वह बिहार (Bihar) के सभी मंदिरों के लिए है। पशु क्रूरता कानून अपराध है और श्यामा माई मंदिर में बलि देने के लिए वहां के प्रशासन और मंदिर समिति देखेगी।
- राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने दी जानकारी
- बिहार के सभी मंदिरों में बलि पर रोक
- श्यामा माई मंदिर में बलि का मामला आया सामने
समीति और प्रशासन मिलकर इस बात पर फैसला करेंगे
उन्होंने कहा कि हम जितने मंदिरों का निबंदन करते हैं उसकी एक योजना बनाते हैं की किसी तरह से पशुओं के साथ क्रुरता नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भारतीय संविधान के तहत दंडनीय है। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी समीति इस बात को बढ़ावा न दे। दरभंगा श्यामा माई मंदिर पर उन्होंने कहा कि वहां की समीति और प्रशासन मिलकर इस बात पर फैसला करेंगे। हमारा कहना बस यही है कि किसी भी तरह से पशुओं पर क्रुरता नहीं होनी चहिए।
क्या है पूरा मामला?
बता दें दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में बलि देने पर रोक लगाई गई थी। यह फैसला बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की ओर से लिया गया था। फैसला आने के बाद श्यामा माई मंदिर में बलि स्थान को पूरी तरह से मिट्टी से ढक दिया गया, लेकिन अब बयान ये आया है कि बोर्ड ने दरभंगा ही नहीं बल्कि ये आदेश बिहार के सभी मंदिरों के लिए है दिया है।
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