Arvind Kejriwal: हाईकोर्ट से रद्द हुई CM Arvind Kejriwal की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी

Summary :

Arvind Kejriwal : दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में  दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम अरविंद केजरिवाल ( Arvind Kejriwal ) को राहत नहीं मिलने जा रहा है। वहीं अब इस फैसले पर आम आदमी पार्टी का रुख आया है, इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से असहमत हैं। हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। Highlights: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में सीएम अरविंद केजरिवाल को जमानत देने से इनकार आम आदमी पार्टी ने कहा- “फैसले से असहमत,  उच्चतम न्यायलय में देंगे चुनौती” निचली अदालत की…

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal : दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में  दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम अरविंद केजरिवाल ( Arvind Kejriwal ) को राहत नहीं मिलने जा रहा है। वहीं अब इस फैसले पर आम आदमी पार्टी का रुख आया है, इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से असहमत हैं। हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।


Highlights:

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में सीएम अरविंद केजरिवाल को जमानत देने से इनकार
  • आम आदमी पार्टी ने कहा- “फैसले से असहमत,  उच्चतम न्यायलय में देंगे चुनौती”
  • निचली अदालत की पीठ से मिली जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठहराया अमान्य

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।

निचली अदालत उचित आकलन करने में विफल – दिल्ली हाई कोर्ट

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता  Arvind Kejriwal की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

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 Arvind Kejriwal को जमानत देना ‘‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत’’ था – ईडी की दलील

इससे पहले, निचली अदालत की पीठ ने कहा, ‘‘विवादित आदेश के अमल पर रोक लगाई जाती है’’ निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
ईडी ने अगले दिन उच्च न्यायालय का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत’’ था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थी।
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