Khan Sir केस में पटना HC सख्त, बिहार सरकार से मांगा जवाब, गिरफ्तारी पर लगी रोक

Summary :

पटना हाईकोर्ट ने फेमस टीचर और कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज यानी बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस चन्द्रशेखर झा की अवकाशकालीन पीठ ने की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (Khan Sir bail Plea Patna High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले से जुड़ा अपना विस्तृत जवाब चार हफ्ते के अंदर कोर्ट में…

पटना हाईकोर्ट ने फेमस टीचर और कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज यानी बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस चन्द्रशेखर झा की अवकाशकालीन पीठ ने की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (Khan Sir bail Plea Patna High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले से जुड़ा अपना विस्तृत जवाब चार हफ्ते के अंदर कोर्ट में दाखिल करे। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। खान सर की ओर से दाखिल याचिका में FIR को निरस्त करने की मांग की गई है।

Khan Sir Moves Patna High Court: 5 जून को दर्ज हुई थी FIR

 (credit S-M)
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जानकारी के अनुसार, 5 जून 2026 को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान सर और उनके सुरक्षा गार्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस प्राथमिकी के बाद यह मामला काफी चर्चा में आ गया था।

Coaching Centre Firing Incident: कोचिंग संस्थान के बाहर हुआ था विवाद

 (credit S-M)
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पूरा मामला 2 जून 2026 को हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के पास कुछ लोगों के बीच विवाद और झड़प हुई थी। इसी दौरान उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाए जाने की बात सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली।

खान सर की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि दर्ज की गई एफआईआर कानून का गलत इस्तेमाल है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मामले में तथ्यों को सही तरीके से नहीं देखा गया और बिना पर्याप्त आधार के गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसी वजह से अदालत से प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है।

Khan Sir Patna Court: गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

इस मामले में खान सर को पहले ही एक बड़ी राहत मिल चुकी है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा रखी है। इसका मतलब है कि जब तक अदालत का अगला आदेश नहीं आता, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला शिक्षा जगत और खान सर के समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Amit Kumar

अमित कुमार पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने वेबसाइट पर लिखने से की। इसके बाद इंडिया डेली न्यूज़ चैनल और न्यूज़ इंडिया 24x7 में हिंदी सब-एडिटर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।