पटना : बिहार सरकार द्वारा पूर्व में माल की आवागमन पर बिना परमिट के अन्तराज्य सीमा में दो लाख रुपये की छूट थी लेकिन सरकार द्वारा इस छूट की सीमा दो लाख से घटाकर एक लाख कर दी गयी, जो 21 फरवरी 2019 से लागू हो जायेगी। कैट के चेयरमैन कमल नोपानी ने उपमुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री सुशील कुमार मोदी एवं वाणिज्य कर विभाग से मांग की है कि पूर्व में लागू व्यवस्था को ही रहने दिया जाये अन्यथा छोटे व्यापारी जो पहले से ही परेशान है उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जबकि इस व्यवस्था से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमल नोपानी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के राजस्व के हानि के बिना नये नियम को निरस्त कर पुरानी व्यवस्था को पुन: बहाल करें। बैठक में कैट अध्यक्ष अशोक वर्मा, महामंत्री डा. रमेश गांधी, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, आनंद अरोड़ा, सचिव विकास सुरेका, एवं नगर आध्यक्ष शशि शेखर रस्तोगी उपस्थित थे।
माल ढुलाई कर में दो लाख की जगह अब एक लाख लगेंगे
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अशोक वर्मा, महामंत्री डा. रमेश गांधी, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, आनंद अरोड़ा, सचिव विकास सुरेका, एवं नगर आध्यक्ष शशि शेखर रस्तोगी उपस्थित थे।


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