Carry Minati and Karan Johar Controversy: फिल्ममेकर Karan Joharने पॉपुलर Youtuber Carry Minati के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है, जिससे ऑनलाइन रोस्ट कोर्ट की लड़ाई में बदल गया है। ऑनलाइन कंटेंट, सेलिब्रिटी की रेप्युटेशन और मज़ाक से जुड़े होने की वजह से इस केस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। करण जौहर ने कैरीमिनाटी पर केस क्यों किया और कोर्ट ने अब तक क्या ऑर्डर दिया है, जानते है आखिर क्या है पूरा मामला?
Carry Minati and Karan Johar Controversy: Carry Minati जिन पर Karan Johar ने किया था मानहानि का केस

विवाद तब शुरू हुआ जब Carry Minati , जिनका असली नाम अजय नागर है, ने अपने YouTube चैनल ‘कॉफी विद जालान’ पर एक रोस्ट वीडियो पोस्ट किया, जो Karan Johar के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ की पैरोडी थी और इसमें बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में जोक्स थे। जौहर के मुताबिक, वीडियो कॉमेडी से पर्सनल अटैक की हद पार कर गया। कोर्ट में अपनी पिटीशन में, उन्होंने दावा किया कि रोस्ट में गाली-गलौज का इस्तेमाल किया गया था और सीधे तौर पर उनके नाम को गलत तरीके से टारगेट किया गया था।
सोमवार, 9 फरवरी को, मुंबई की एक कोर्ट ने जौहर की पिटीशन सुनी और तुरंत ऑर्डर जारी किया। जज पांडुरंग भोसले ने कहा कि “पहली नज़र में ऐसा लगता है कि अजय नागर और दीपक चार (कैरी मिनाटी चैनल के मैनेजर) ने प्लेनटिफ के खिलाफ बदनाम करने वाले बयान दिए हैं और गलत भाषा का इस्तेमाल किया है।” इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वीडियो को तुरंत हटा दिया जाए और इसी तरह के कंटेंट के आगे सर्कुलेशन पर रोक लगा दी जाए।
कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स और दूसरे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को भी लिस्टेड URLs हटाने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि वीडियो किसी भी रूप में दोबारा अपलोड न हो। इसमें दूसरे यूज़र्स द्वारा बनाए गए छोटे क्लिप या रील शामिल हैं। जौहर ने तर्क दिया कि हालांकि ओरिजिनल वीडियो डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसे पहले ही लाखों लोग देख चुके थे। उन्होंने कहा कि यूज़र्स एडिटेड क्लिप शेयर करना जारी रखे हुए थे, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी रेप्युटेशन को लगातार नुकसान हो रहा है।
Karan Johar news: Carry Minati की टीम ने दिया जवाब

Youtuber Carry Minati की लीगल टीम ने जवाब दिया कि वीडियो पहले ही अपनी मर्ज़ी से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि तुरंत लीगल एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और दावा किया कि जौहर ने यूट्यूबर को अपनी बात समझाने या अपनी बात साफ़ करने का मौका दिए बिना “जल्दबाज़ी में” केस कर दिया।
इस बात के बावजूद, जज भोसले ने अंतरिम रोक जारी की। यह ऑर्डर कैरीमिनाटी, उनकी टीम और चैनल से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जौहर के बारे में कोई और कथित तौर पर बदनाम करने वाला कंटेंट पोस्ट या शेयर करने से रोकता है। यह रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी।
Also Read: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की पहली फिल्म का टीजर जारी, जानिए कब रिलीज़ होगी फिल्म















