Rajpal Yadav को करना होगा कोर्ट में सरेंडर, आखिर क्या है पूरा मामला- जानें

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Cheque Bounce Case Rajpal Yadav: बॉलीवुड फिल्मों में कॉमिक रोल करने वाले एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को 4 फरवरी को 4 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में भुगतान को लेकर बार-बार दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करना बेहद गंभीर है और ऐसा करना बेहद ही गलत है, इसी वजह से राजपाल को कोर्ट में सरेंडर करना होगा. Rajpal Yadav Controversies: क्या है चैक बाउंस का पूरा मामला जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने सुनवाई के…

Cheque Bounce Case Rajpal Yadav: बॉलीवुड फिल्मों में कॉमिक रोल करने वाले एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को 4 फरवरी को 4 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में भुगतान को लेकर बार-बार दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करना बेहद गंभीर है और ऐसा करना बेहद ही गलत है, इसी वजह से राजपाल को कोर्ट में सरेंडर करना होगा.

Rajpal Yadav Controversies: क्या है चैक बाउंस का पूरा मामला

Cheque Bounce Case Rajpal Yadav
Cheque Bounce Case Rajpal Yadav (Source: Social Media)

जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक्टर को कई मौके दिए गए. लेकिन उन्होंने हर बार कोर्ट के भरोसे को तोड़ा. राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत हुई सजा को चुनौती दी थी. लेकिन फिर भी दोनों कपल को निचली अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई थी.

Rajpal Yadav News: राजपाल यादव ने नहीं जमा की राशि

Cheque Bounce Case Rajpal Yadav
Cheque Bounce Case Rajpal Yadav (Source: Social Media)

कोर्ट ने कहा कि जून 2024 में सजा निलंबित की गई थी, ताकि दोनों पक्ष आपसी समझौते से होने वाली संभावनाओं को तलाश ले. इसके बाद मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया. राजपाल यादव ने कुल 2.5 करोड़ रुपये भुगतान करने का आश्वासन दिया था, जिसमें 40 लाख रुपये और 2.10 करोड़ रुपये की किश्तें शामिल थीं. लेकिन राजपाल को दिए गए समय और सीमा के बावजूद उन्होंने अब तक कोई भुगतान नही किया है.

Cheque Bounce Case Rajpal Yadav: अब कोर्ट से नहीं मिलेगी राहत

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Cheque Bounce Case Rajpal Yadav (Source: Social Media)

अदालत ने ये भी कहा है कि ड्राफ्ट में टाइपिंग की गलती का तर्क भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि गलती की जानकारी होने के बावजूद न तो रकम जमा की गई और न ही कोई साफ तौर पर आवेदन दिया गया. इसके बाद साल 2026 में आखरी चेतावनी देने के बावजूद भी कोर्ट ने साफ कहा कि लगातार आदेशों का पालन ना करने के बाद अब और रियायत नहीं दी जा सकती.

Cheque Bounce Case Rajpal Yadav
Cheque Bounce Case Rajpal Yadav (Source: Social Media)

हालांकि, न्याय के हित में एक्टर को 4 फरवरी दोपहर 4 बजे तक सरेंडर का समय दिया गया है. साथ ही, कोर्ट ने पहले से जमा रकम शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी करने का आदेश दिया. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी, ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर राजपाल यादव को इस मामले पर क्या सजा सुनाई जाती है.

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Rishabh Pandey

ऋषभ पांडे पिछले पांच साल से पत्रकारिता के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत Zee News चैनल से की थी, इसके बाद उन्होंने News 24 में पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट न्यूज और क्राइम से जुड़ी खबरें लिखीं और बतौर प्रोड्यूसर भी एंटरटेनमेंट बीट पर काम किया, अब ऋषभ Punjab Kesari में एंटरटेनमेंट और स्पोर्टस बीट पर बतौर Sub Editor (हिंदी में) काम कर रहे हैं।