तुनिशा शर्मा केस बुरी तरह से उलझा हुआ है। अब तक इस मामला को सुलझाने में पुलिस नाकामयाब रही है। वहीं, शक की सुई सीधे-सीधे तुनिशा के एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान पर थी। ऐसे में 24 दिसंबर को तुनिशा के आत्महत्या करने के बाद एक्ट्रेस की मां ने शीजान खान पर तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने तुरंत एक्टर को हिरासत में ले लिया था। वहीं, अभी तक शीजान जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। आपको बता दें, आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी और शीजान की किस्मत का फैसला भी। दरअसल, शीजान खान की जमानत के लिए उनके परिवार ने एक याचिका दायर की थी, जिसे अब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी शीजान को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

दरअसल, कोर्ट का कहना है कि शीजान को जमानत देने से केस प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि 15 दिसंबर को ब्रेकअप के बाद शीजान और तुनिषा का रिश्ता टूट गया था। फिर तुनिषा को पैनिक अटैक आया था। ये बात भी सामने आई कि तुनिषा की मौत के पहले उनसे मिलने वाला आखिरी शख्स शीजान ही था। कोर्ट मानती है कि ब्रेकअप के बाद तुनिषा डिप्रेशन में थीं।

यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि तुनिषा आत्महत्या करने से पहले शीजान के कमरे में थीं। ऐसे में अगर इस स्टेज पर शीजान को जमानत मिलती हैं, तो केस पर इसका असर हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने शीजान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

याद दिला दें, इस केस में सोमवार को भी शीजान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। इस दौरान एक्टर के वकील ने तुनिषा की मां वनीता शर्मा द्वारा दिए गए बयान और FIR कॉपी को कोर्ट के सामने पढ़कर सुनाया था। वकील ने कोर्ट को बताया कि इस केस में IPC की धारा 306 नहीं लगाई जा सकती क्योंकि शीजान ने किसी भी तरह से मृतक को न तो उकसाया और न ही ऐसे हालात पैदा किए कि वो आत्महत्या कर लें।


Download Android App
Download iOS App



