Aadhaar Pan Link Status: आज के समय में बैंक खाता खोलने, शेयर बाजार में निवेश करने या इनकम टैक्स भरने जैसे हर छोटे-बड़े काम के लिए पैन कार्ड (PAN Card) बहुत जरूरी है। वहीं, आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे बड़ा सबूत बन गया है।
सरकार ने अब इन दोनों को आपस में Link करना अनिवार्य कर दिया है ताकि वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके। ऐसे में अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि Pan Card Aadhaar Card Link Kaise Kare तो यह लेख पूरा पढ़ें।
PAN Aadhaar Linking Last Date: 31 दिसंबर है आखिरी मौका

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्दी करें। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर आप इस तारीख तक यह काम नहीं करते, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बेकार (इनएक्टिव) हो जाएगा और आपके बैंकिंग और सरकारी काम रुक जाएंगे।
किन लोगों को करना होगा यह काम?
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड मिला था, उनके लिए इसे आधार से जोड़ना जरूरी है। जो लोग नए पैन कार्ड बनवा रहे हैं, उनका पैन तो आधार से पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
How to Check Aadhaar Link with Pan: पैन-आधार लिंक करने का आसान तरीका

- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट (e-filing portal) पर जाएं।
- वहां ‘Link Aadhaar’ का बटन दबाएं।
- अपना पैन और आधार नंबर डालें।
- इसके बाद सरकार द्वारा तय की गई फीस का भुगतान करें।
- भुगतान के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
Aadhaar Pan Link Status: अपना स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपको यह याद नहीं कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं, तो Pan Aadhar Link Status देखने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ‘Link Aadhaar Status’ पर जाकर देख सकते हैं। बस अपना पैन और आधार नंबर डालें, और स्क्रीन पर आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन आपस में लिंक है, लिंक नहीं है या अभी प्रोसेस में है।
अगर जानकारी गलत हो तो क्या करें?
कभी-कभी नाम की स्पेलिंग या जन्म तारीख अलग होने से लिंकिंग नहीं हो पाती। ऐसे में आधार में गलती है तो UIDAI की वेबसाइट पर ठीक करवाएं। पैन कार्ड में गलती है तो उसे विभाग की वेबसाइट से सुधरवाएं। अगर ऑनलाइन सुधार न हो, तो पास के पैन सेंटर जाकर बायोमेट्रिक से इसे ठीक करवा सकते हैं।
पैन कार्ड बंद हुआ तो क्या होगा?

- अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा होने पर-
- आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भर पाएंगे।
- बैंक के काम रुक जाएंगे।
- शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।
- आपका टैक्स (TDS) भी ज्यादा कटेगा।
निवेशकों के लिए जरूरी सलाह
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है। अगर पैन बंद हुआ तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी बंद हो सकता है। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और इसे आज ही पूरा कर लें।


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