नई दिल्ली : सरकार ने सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। 15 जनवरी, 2021 से सिर्फ हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही बिकेंगे। हालांकि, सरकार ने अभी तक बन चुके आभूषणों को बेचने के लिए एक साल का समय दिया है। उसके बाद यदि कोई विक्रेता बिना हॉलमार्क वाले आभूषण बेचते पकड़ा गया तो उस पर कम-से-कम एक लाख रुपये का जुर्माना लगने के साथ मुकदमा भी चलेगा।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि सोने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से सोने के आभूषणों और कला कृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों का विभाग 15 जनवरी, 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद आभूषण के मौजूदा स्टॉक को खत्म करने के लिए विक्रेताओं को एक साल का समय मिलेगा।
बदलेगी हॉलमार्किंग की व्यवस्था
पासवान ने बताया कि अभी सोने पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था बेहद जटिल है। इसमें कैरेट के बदले उसका कोड नंबर डाला जाता है, जो आम आदमी के समझ से परे है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सिर्फ तीन तरह यानी 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट का सोना बिकेगा। आभूषण कितने कैरेट सोने का बना है, यह उस पर ही खुदा होगा। अभी तक आभूषणों पर कैरेट नहीं बल्कि कोड नंबर लिखा होता है।


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