टैक्सपेयर के लिए बड़ी राहत! CBDT ने बढ़ाई ऑडिट रिपोर्ट और ITR भरने की डेडलाइन, जल्द देखें नया अपडेट

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ITR Audit Due Date: टैक्स फाइलिंग में लगे टैक्सपेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की सीमा बढ़ा दी है। ऐसे में अब टैक्सपेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स को अपने दस्तावेज तैयार करने और टैक्स से जुड़े काम पूरे करने के लिए पहले से अधिक समय मिल सकेगा। ITR Audit Due Date: क्या है नया अपडेट? CBDT ने 29 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि अब उन कारोबारियों, फर्मों और भागीदारों को जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है, उनकी आयकर रिटर्न…

ITR Audit Due Date: टैक्स फाइलिंग में लगे टैक्सपेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की सीमा बढ़ा दी है। ऐसे में अब टैक्सपेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स को अपने दस्तावेज तैयार करने और टैक्स से जुड़े काम पूरे करने के लिए पहले से अधिक समय मिल सकेगा।

ITR Audit Due Date: क्या है नया अपडेट?

CBDT ने 29 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि अब उन कारोबारियों, फर्मों और भागीदारों को जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है, उनकी आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2025 कर दी गई है। यह राहत उन सभी के लिए है जिनके लिए पहले से ही ऑडिट करने की व्यवस्था थी।

ITR Filling Last Date: पहले क्या था समय?

पहले, उन्हीं टैक्सपेयर जिनके ऑडिट आवश्यक थे, जैसे कंपनियां, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स व पार्टनर-फर्म के वर्किंग पार्टनर्स, उन्हें अपनी ITR और ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी थी। लेकिन अब यह समय सीमा लगभग 10 दिन से 40 दिन तक बढ़ा दी गई है, ताकि तनाव-कम माहौल में काम किया जा सके।

ITR Audit Due Date, credit
ITR Audit Due Date, credit (S-M)

Tax Audit Extension Update: क्यों लिया गया ये फैसला?

इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह यह कि कुछ हाई कोर्ट्स, जैसे कि Himachal Pradesh High Court, Punjab and Haryana High Court और Gujarat High Court ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर की बजाय 30 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में असमान स्थिति बन रही थी। इसलिए CBDT ने पूरे देश के लिए समान तरीके से यह समयावधि तय की, ताकि सभी टैक्सपेयर को एक-समान सुविधा मिले।

किन्हें मिलेगी यह राहत?

यह सुविधा उन सभी टैक्सपेयरों के लिए है, जिनका व्यापार या फर्म ऑडिट-सक्षम है। वहीं जिनकी पार्टनर-फर्म्स हैं या जिनके वर्किंग पार्टनर हैं। वहीं जिनको इस वित्तीय वर्ष में ऑडिट कराना अनिवार्य है। ऐसे में इन सभी को अब अपने दस्तावेज पूरी तरह से तैयार करने और संख्या-शोधन तथा कर-प्रस्ताव सही तरीके से पेश करने का और समय मिल गया है।

ITR Audit Due Date, credit
ITR Audit Due Date, credit (S-M)

अब टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए?

यदि आपका बिजनेस या आप-से जुड़ी फर्म ऑडिट के दायरे में आती है, तो अब आपको निम्न कार्य करना चाहिए:

  • अपने वित्तीय दस्तावेज, खाता-बही, Income expenditure की जानकारी  आदि तैयार करें।
  • ऑडिट रिपोर्ट समय पर पूरा करवाएं।
  • आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की प्रक्रिया जल्दी आरंभ करें ताकि अंतिम-दिन की भगदड़ न हो।
  • नए समय (10 नवंबर 2025) को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं, ताकि बिना किसी गलती और सही तरीके से पूरी जानकारी दाखिल हो सके।

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Amit Kumar

अमित कुमार पिछले 3 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने वेबसाइट पर लिखने से की। इसके बाद इंडिया डेली न्यूज़ चैनल और न्यूज़ इंडिया 24x7 में हिंदी सब-एडिटर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।