राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के लिए जालान कलरॉक समूह की दिवाला समाधान योजना को मंजूरी देने से जुड़ा लिखित आदेश प्रकाशित किया और यह मंजूरी कुछ निर्देशों के आधार पर दी गयी है।
न्यायाधिकरण निर्देशों से संबंधित एक अलग आदेश बाद में जारी करेगा।
गत 22 जून को न्यायाधिकरण ने एक लिखित आदेश में दिवाला कानून के तहत समूह की योजना को मंजूरी दे दी थी।
जेट एयरवेज के समाधान पेशेवर आशीष छावछरिया ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को दी एक सूचना में कहा कि न्यायाधिकरण ने समाधान योजना को मंजूरी देने से जुड़ा ‘लिखित आदेश (22 जून, 2021 की तारीख का)’ प्रकाशित कर दिया है।
न्यायाधिकरण ने 22 जून को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामले पर सुनवाई की थी।
एनसीएलटी ने आदेश में कहा, ‘आवेदक के वकील, सफल समाधान आवेदक और रिणदाताओं की समिति (सीओसी) मौजूद हैं। डीजीसीए (नागरिक उड्डयन निदेशालय) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वकील आशीष मेहता भी मौजूद हैं। आदेश सुनाया जाता है। अलग आदेश के जरिए, 2020 की आईए (अंतवर्ती आवेदन) संख्या 2081 कुछ निर्देशों के आधार पर मंजूर की जाती है।’
भारतीय स्टेट बैंक आवेदक था जबकि सफल समाधान आवेदक जालान कलरॉक गठजोड़ है।
सूचना में कहा गया, ‘सभी हितधारकों से इस बात का संज्ञान करने को कहा जाता है कि 2020 की आईए संख्या 2081 (समाधान योजना की मंजूरी से जुड़ा अंतवर्ती आवेदन) कुछ निर्देशों के आधार पर मंजूर की जाती है जिसे अलग आदेश के जरिए जारी किया जाएगा।’


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