मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आज अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का अनुपालन नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में कुल 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें पहले मामले में दो करोड़ रुपये और अन्य मामले में एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि मीडिया में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े एक घपले के बारे में छपी रपट पर कार्वाई करते हुए उसने बैंक के कुछ खातों की पड़ताल की जिनमें बड़े पैमाने पर लेनदेन किया गया था।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए? दूसरे मामले में केंद्रीय बैंक को शिकायत मिली थी कि कुछ खातों से बड़ी मात्रा में नकद आहरण किया गया है। रिजर्व बैंक ने यह जुर्माने 26 जुलाई को लगाए। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह कार्यवाई नियामकीय नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते की गई है और इसका बैंक द्वारा किसी लेनदेन या ग्राहकों के साथ किसी तरह के समझौते से कोई लेना-देना नहीं है। इस पर बैंक के जवाब का आकलन करने के बाद उसने बैंक पर आर्थिक दंड लगाया।


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