Raipur News : महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 8 के सड्डू क्षेत्र में कोटवारी जमीन और उससे लगी भूमि को लेकर विवाद सामने आया है। वार्ड पार्षद सावित्री भारत धीवर द्वारा जमीन के सीमांकन, संरक्षण और आवागमन के रास्ते को लेकर अलग-अलग स्तर पर शिकायतें की गई हैं। वहीं नगर निगम जोन क्रमांक 9 की ओर से भी सड्डू में कथित अवैध प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत के आधार पर संबंधित भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए जिला पंजीयक को पत्र भेजा गया है।
जोन क्रमांक 9 के पत्र में कहा गया है कि महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 8 अंतर्गत ग्राम सड्डू में खसरा नंबर 162/3, 164/4, 164/3, 171 और 172 में अवैध प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। पत्र के अनुसार ग्राम सड्डू में खसरा भूमि को उपविभाजित कर छोटे-छोटे भूखंडों पर प्लॉटिंग किए जाने की बात सामने आई है। निगम ने इसे नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292(ग) के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में आने वाला मामला बताया है। इसी आधार पर संबंधित खसरों में भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का अनुरोध जिला पंजीयक से किया गया है, ताकि कथित अवैध प्लॉटिंग को रोका जा सके।
इधर पार्षद सावित्री धीवर ने खसरा नंबर 214 की कोटवारी जमीन को लेकर कलेक्टर और तहसीलदार को भी शिकायतें दी हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उक्त जमीन पर बिल्डर द्वारा मलबा डालकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पार्षद ने जमीन का सीमांकन कर उसे सुरक्षित करने तथा अतिक्रमण से बचाने की मांग की है।
एक अन्य पत्र में उन्होंने खसरा नंबर 214 तक पहुंच के लिए 40 फीट रास्ता खसरा नंबर 215 में छोड़े जाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भविष्य में रास्ता उपलब्ध नहीं रहने पर कोटवारी भूमि का उपयोग प्रभावित हो सकता है। अब पूरे मामले में जमीन के सीमांकन, रास्ते और कथित अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर है।
यह भी पढ़ें – छत्तीसगढ़ में फिर पेपर लीक! IGKV की ‘प्लांट पैथोलॉजी’ परीक्षा रद्द, सितंबर में होगा री-एग्जाम



Download Android App
Download iOS App



