दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को विभिन्न प्राधिकरणों को एक आदेश जारी कर कहा कि वे ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों की जांच और पृथक रखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
ब्रिटेन में कोविड-19 का एक नया स्वरुप सामने आया है।
डीडीएमए ने यह आदेश भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), स्वास्थ्य विभाग और जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारों के शीर्ष अधिकारियों को जारी किया।
भारत ने कोरोना वायरस के नए स्वरुप के प्रसार को रोकने के लिए 23 से 31 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आने-जाने वाली सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया था। हालांकि दोनों देशों के बीच उड़ानें आठ जनवरी से फिर शुरू होने वाली हैं।
आदेश में कहा गया है कि डीडीएमए दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक मानता है।
इसमें दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, एएआई अध्यक्ष, सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों और सभी संबंधित प्राधिकरणों को दो जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
एसओपी के मुताबिक, आठ जनवरी से 30 जनवरी के बीच ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों का आगमन पर कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा और इसका खर्च उन्हें उठाना होगा।
इसके अलावा, ब्रिटेन से आने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 72 घंटे पहले किए गए परीक्षण की रिपोर्ट देनी होगी जिसमें उनके संक्रमित नहीं होने की पुष्टि की गई हो।
एसओपी ने कहा कि जो यात्री संक्रमित पाए जाते हैं, उन्हें संस्थागत पृथकवास में रखा जाएगा।


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