Delhi High Court Ishrat Jahan Decision: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दूडेजा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने पाया कि जमानत मिलने के बाद चार साल से अधिक समय बीत चुका है।
शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं
इस दौरान जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह पहले के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। इशरत जहां को मार्च 2022 में दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत मिली थी।
दिल्ली पुलिस की अपील खारिज
इसी आधार पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया। दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में हिंसा उस समय हुई थी जब साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हिंसा और आगजनी के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी।
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