पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

Summary :

Delhi High Court Ishrat Jahan Decision: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दूडेजा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने पाया कि जमानत मिलने के बाद चार साल से अधिक समय बीत चुका है। शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं इस दौरान जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह पहले के जमानत आदेश में…

Delhi High Court Ishrat Jahan Decision: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दूडेजा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने पाया कि जमानत मिलने के बाद चार साल से अधिक समय बीत चुका है।

शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं

इस दौरान जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह पहले के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। इशरत जहां को मार्च 2022 में दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत मिली थी।

दिल्ली पुलिस की अपील खारिज

इसी आधार पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया। दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में हिंसा उस समय हुई थी जब साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हिंसा और आगजनी के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी।

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Himanshu Negi

हिमांशू नेगी को देश-विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने GGSIPU से संबद्ध LLDIMS कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन (BJMC) की पढ़ाई की है। इसके बाद HNBGU Central University से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MAJMC) पूरा किया और पत्रकारिता की शुरुआत की। दैनिक जागरण और IJCP Pvt Ltd. में इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने सुदर्शन टीवी चैनल में 9 PM शो के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।