दिल्ली के स्वास्थ्य एवं बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनसे पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जैन को तलब किया गया था। मामले का जांच अधिकारी उनके बयान को दर्ज करेगा।
सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पिछले वर्ष अगस्त माह में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था। सीबीआई में दर्ज शिकायत में कहा गया कि जैन उन चार कंपनियों को प्राप्त धन का स्रोत नहीं बता पाए जिन कंपनियों में वह शेयरधारक थे। सीबीआई ने उनके, उनकी पत्नी और चार अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने इस मामले में उनसे पहले भी पूछताछ की थी।
सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि कथित तौर पर 4.63 करोड़ रूपये प्रयास इंफो सॉल्यूशन्स, अकिंचन डेवलपर्स, मंगलयातन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इम्पेक्स प्रालि के जरिए वर्ष 2015-16 में प्राप्त किए गए। उन्होंने बताया कि जैन और उनकी पत्नी की उक्त अवधि में इन कंपनियों में कथित तौर पर एक तिहाई हिस्सेदारी थी।
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