Kejriwal Plea Against Judge In HC: शराब घोटाला मामले में AAP प्रमुख केजरीवाल समेत कई नेताओं को बरी कर दिया है लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसले की सुनवाई का समय बदलकर शाम 4:30 बजे कर दिया है। यह मामला, जो पहले दोपहर 2:30 बजे तय किया गया था।
Kejriwal Plea Against Judge In HC: न्यायमूर्ति शर्मा के सामने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए

कार्यवाही के दौरान, केजरीवाल न्यायमूर्ति शर्मा के सामने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए और न्यायालय से अपना जवाब दर्ज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि महोदया, मैंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए और उन्होंने इस अनुरोध का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक बार किसी मामले पर फैसला सुनाए जाने के बाद, देश भर की अदालतों में आमतौर पर आगे कोई भी दलील दर्ज नहीं की जाती है। वहीं लिखित दलीलों पर जवाब दाखिल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है और अदालत से आग्रह किया कि वह सभी पर लागू होने वाली एक समान प्रक्रिया का पालन करे।
Kejriwal Delhi High Court: केजरीवाल ने जवाब दिया

इसके जवाब में केजरीवाल ने तर्क दिया कि रजिस्ट्री उनकी याचिका स्वीकार नहीं कर रही है और कहा कि अगर उनकी प्रतिवाद याचिका को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया तो इससे न्याय का उल्लंघन होगा। वहीं न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए साथ ही अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद उनके अधिक हलफनामे को रिकॉर्ड में लेकर पहले ही असाधारण कार्रवाई की है।
Arvind Kejriwal Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की दलील का विरोध
न्यायाधीश ने कहा कि अदालती प्रक्रियाओं को किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बदला जा सकता और इस बात पर जोर दिया कि यह मामला कोई असाधारण नहीं बल्कि अन्य मामलों के समान है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अरविंद केजरीवाल की दलील का विरोध किया और कहा कि 13 तारीख को केजरीवाल ने खुद आकर बहस करने का फैसला किया और इस फैसले को किसी ने भी विरोध नहीं किया। उन्होंने बताया कि देशभर में कोई भी कोर्ट के सामने, जैसे ही मामला सुरक्षित होता है, कोई भी दलील रिकॉर्ड पर नहीं की जाती।
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