AAP प्रमुख केजरीवाल ने दर्ज की हाईकोर्ट में याचिका, जज स्वर्ण कांता शर्मा को क्यों है हटाने की मांग? आज शाम 4:30 बजे होगी सुनवाई

Summary :

Kejriwal Plea Against Judge In HC: शराब घोटाला मामले में AAP प्रमुख केजरीवाल समेत कई नेताओं को बरी कर दिया है लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग की गई है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसले की सुनवाई का समय बदलकर शाम 4:30 बजे कर दिया है। यह मामला, जो पहले दोपहर 2:30 बजे तय किया गया था। Kejriwal Plea Against Judge In HC: न्यायमूर्ति शर्मा के सामने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए कार्यवाही के…

Kejriwal Plea Against Judge In HC: शराब घोटाला मामले में AAP प्रमुख केजरीवाल समेत कई नेताओं को बरी कर दिया है लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग की गई है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसले की सुनवाई का समय बदलकर शाम 4:30 बजे कर दिया है। यह मामला, जो पहले दोपहर 2:30 बजे तय किया गया था।

Kejriwal Plea Against Judge In HC: न्यायमूर्ति शर्मा के सामने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए

Kejriwal Plea Against Judge In HC
Kejriwal Plea Against Judge In HC (Source: Social Media)

कार्यवाही के दौरान, केजरीवाल न्यायमूर्ति शर्मा के सामने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए और न्यायालय से अपना जवाब दर्ज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि महोदया, मैंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए और उन्होंने इस अनुरोध का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक बार किसी मामले पर फैसला सुनाए जाने के बाद, देश भर की अदालतों में आमतौर पर आगे कोई भी दलील दर्ज नहीं की जाती है। वहीं लिखित दलीलों पर जवाब दाखिल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है और अदालत से आग्रह किया कि वह सभी पर लागू होने वाली एक समान प्रक्रिया का पालन करे।

Kejriwal Delhi High Court: केजरीवाल ने जवाब दिया

Kejriwal Delhi High Court
Kejriwal Delhi High Court (Source: Social Media)

इसके जवाब में केजरीवाल ने तर्क दिया कि रजिस्ट्री उनकी याचिका स्वीकार नहीं कर रही है और कहा कि अगर उनकी प्रतिवाद याचिका को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया तो इससे न्याय का उल्लंघन होगा। वहीं न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए साथ ही अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद उनके अधिक हलफनामे को रिकॉर्ड में लेकर पहले ही असाधारण कार्रवाई की है।

Arvind Kejriwal Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की दलील का विरोध

न्यायाधीश ने कहा कि अदालती प्रक्रियाओं को किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बदला जा सकता और इस बात पर जोर दिया कि यह मामला कोई असाधारण नहीं बल्कि अन्य मामलों के समान है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अरविंद केजरीवाल की दलील का विरोध किया और कहा कि 13 तारीख को केजरीवाल ने खुद आकर बहस करने का फैसला किया और इस फैसले को किसी ने भी विरोध नहीं किया। उन्होंने बताया कि देशभर में कोई भी कोर्ट के सामने, जैसे ही मामला सुरक्षित होता है, कोई भी दलील रिकॉर्ड पर नहीं की जाती।

ALSO READ: पार्किंग विवाद और ताबड़तोड़ गोली से गूंजा प्रीत विहार, पंकज नैयर की सीने में गोली मारकर हत्या

Himanshu Negi

हिमांशू नेगी को देश-विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने GGSIPU से संबद्ध LLDIMS कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन (BJMC) की पढ़ाई की है। इसके बाद HNBGU Central University से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MAJMC) पूरा किया और पत्रकारिता की शुरुआत की। दैनिक जागरण और IJCP Pvt Ltd. में इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने सुदर्शन टीवी चैनल में 9 PM शो के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।