दिल्ली सरकार द्वारा संशोधित उत्पाद शुल्क नियमों के तहत मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के जरिए शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दिए जाने की खबर के तुरंत बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह नियम में बदलाव की गलत व्याख्या है।दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार सुबह कहा, यह नियम परिवर्तन की थोड़ी गलत व्याख्या है, सरकार इस संबंध में बयान जारी करेगी।
दिल्ली सरकार ने भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है क्योंकि शहर में कोविड -19 प्रतिबंध जारी है। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होम डिलीवरी के लिए शराब का ऑर्डर दिया जा सकता है।
नई शराब नीति के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ” लाइसेंसधारी केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।
हालांकि, अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केवल एल -13 लाइसेंस धारकों को ही होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी, न कि शहर के हर शराब की दुकान पर। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब नए आबकारी नियमों के तहत दिल्ली में मोबाइल एप और पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली भर में शराब की दुकानों को शराब पहुंचाने की अनुमति दी जाएगी।


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