राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के आम आदमी पार्टी (आप) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे के खिलाफ एक याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने अनिल दत्त शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया।
अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि आप ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। शर्मा ने कहा कि आप दिल्ली के लोगों को गुमराह कर उनके वोट मांग रही है, जो गलत व झूठी जानकारी पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि आप के पास ऐसी कोई शक्ति या अधिकार नहीं है, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे को पूरा कर सके। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर आप दिल्ली में सभी सातों सीटों पर जीत हासिल करती है तो भी वह राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकती।


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