CM Atish और Kejriwal की याचिका पर SC का नोटिस, निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक

Summary :

CM Atish & Kejriwal: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले को रद्द करने से इनकार किये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी एक याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार तथा भाजपा नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा। Highlights CM आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर SC का नोटिस निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस विषय में नोटिस जारी…

CM Atish

CM Atish & Kejriwal: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले को रद्द करने से इनकार किये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी एक याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार तथा भाजपा नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा।

Highlights

  • CM आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर SC का नोटिस
  • निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक
  • केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला

निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस विषय में नोटिस जारी किया और निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी। सीएम आतिशी और केजरीवाल की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि मानहानि मामला भाजपा की दिल्ली इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बब्बर द्वारा दायर किया गया है।

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भाजपा नेता ने दायर की मामला

अभिषेक सिंघवी ने दलील दी, ‘‘ना तो (केंद्रीय) भाजपा, ना ही इसकी दिल्ली इकाई ने कोई शिकायत दायर की। बब्बर वह व्यक्ति नहीं हैं जिसकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है।’’ बब्बर की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि भाजपा नेता ने पार्टी की ओर से मामला दायर किया है।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती

आतिशी और केजरीवाल, दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाये जाने संबंधी उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके (आतिशी, केजरीवाल) और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इन आरोपों से भाजपा की प्रतिष्ठा प्रथम दृष्टया कमतर हुई है।

Arvind Kejriwal to resign as Delhi CM, says will prove innocence | Latest  News Delhi - Hindustan Times

मानहानि का आरोप

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये आरोप प्रथम दृष्टया, मानहानिकारक हैं जो भाजपा को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के इरादे से लगाए गए थे। उच्च न्यायालय ने आतिशी, केजरीवाल और आप के दो अन्य नेताओं- पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें निचली अदालत में लंबित मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

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Pannelal Gupta