तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शुक्रवार को कहा कि लोगों को दिवाली पर सुबह छह से सात बजे और शाम को सात से आठ बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी। सरकार की एक विज्ञप्ति में राज्य के लोगों से कम डेसीबल वाले और कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे फोड़ने का अनुरोध किया गया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ”उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर तमिलनाडु सरकार सुबह छह से सात बजे और शाम को सात से आठ बजे के बीच पटाखे फोड़ने की अनुमति देती है।” विज्ञप्ति में लोगों से अस्पतालों और पूजा स्थलों के समीप पटाखे ना फोड़ने की अपील की गई है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड त्योहार के सात दिन पहले और सात दिन बाद वायु गुणवत्ता का अध्ययन करेगा।
राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को कहा था कि वह दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे के समय का निर्धारण करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के संबंध में पक्षकारों से विचार-विमर्श करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए रात आठ बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित करने के अपने पहले के आदेश में सुधार करते हुए कहा था कि तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे दक्षिणी राज्यों में समय में बदलाव किया जाएगा लेकिन इसकी अवधि दो घंटे से ज्यादा नहीं होगी। राज्य में छह नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी।


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