उच्च न्यायालय ने इंटरनेट कनेक्टिविटी की मांग करने वाली याचिका पर दिया निर्णय - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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उच्च न्यायालय ने इंटरनेट कनेक्टिविटी की मांग करने वाली याचिका पर दिया निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी की सभी अदालतों में वाई-फाई पहुंच सहित निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी की मांग करने वाली याचिका पर अभिवेदन के रूप में निर्णय लेने को कहा है।

  • मुद्दे की अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए पड़ताल
  • कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश
  • मुद्दे की अधिकारियों द्वारा पड़ताल

अन्य हितधारक भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित

DELHI HIGH COURT TOP NEWS

अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि दिल्ली में अदालत परिसरों में सीमित या कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने से न केवल वकील, बल्कि न्यायाधीश, मीडिया, वादी, अदालत के कर्मचारी और अन्य हितधारक भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।

कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश

DELHI COURT TOP

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन के नेतृत्व वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा, निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका को प्रतिवादी अभिवेदन के रूप में माने, जिस पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित किए जाने से पहले इस मुद्दे की अधिकारियों द्वारा पड़ताल की जानी चाहिए।

 

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