Delhi: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 2.5 लाख रुपये की वसूली के दौरान हत्या के एक मामले में पांच साल की हिरासत के बाद एक व्यक्ति को नियमित जमानत दे दी है। अक्टूबर 2018 की घटना में, मृतक ने कर्जदार और आरोपी व्यक्तियों के बीच झगड़े में हस्तक्षेप किया था। यह मामला थाना मुखर्जी नगर अंतर्गत ग्राम धीरपुर का है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली शर्मा ने आरोपी के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद सोमवार को आरोपी कमलेश को जमानत दे दी। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। पहले ही दायर किया जा चुका है। वर्तमान आवेदक को सौंपी गई भूमिका सोनू उर्फ सैम के समान है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 22 मार्च के आदेशों के तहत जमानत पर रिहा कर दिया है।
- कोर्ट ने हत्या मामले में 5 साल की हिरासत के बाद एक व्यक्ति को जमानत दी
- मृतक ने कर्जदार और आरोपी व्यक्तियों के बीच झगड़े में हस्तक्षेप किया था
- यह मामला थाना मुखर्जी नगर अंतर्गत ग्राम धीरपुर का है
अदालत ने पारित किया आदेश
अदालत ने 6 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, “IO की रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त की कोई पिछली संलिप्तता नहीं है।” झगड़े में बीच-बचाव करने वाले श्याम सुंदर की हत्या के आरोप में आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी कमलेश के वकील अंकित त्यागी ने दलील दी कि आरोपी 16 अक्टूबर 2018 से न्यायिक हिरासत में है।
आरोपी के वकील ने दिया यह तर्क
आरोपी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य या फोरेंसिक, कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं है। महत्वपूर्ण गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। दूसरी ओर, राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर थे और आवेदक/अभियुक्त की नियमित जमानत अर्जी खारिज की जानी चाहिए।
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