Manish Sisodia: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को शराब घोटाले में आप(AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है।
Highlights
. मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत
. उनकी न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी
. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई
Manish Sisodia को नहीं मिली राहत
सिसोदिया(Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत बुधवार को समाप्त हो रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस फैसले को सुनते हुए दिल्ली के एक अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है।
Manish Sisodia की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है
सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने हाई कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी जल्द ही आम आदमी पार्टी (आप) को शराब घोटाले में आरोपी बनाएगी और एक पूरक आरोप पत्र दायर करेगी। जांच एजेंसी ने पाया है कि 45 करोड़ रुपये की अपराध की आय, जो ‘साउथ ग्रुप’ से प्राप्त ‘रिश्वत’ का हिस्सा थी, का इस्तेमाल आप ने 2021-22 के गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए किया था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया(Manish Sisodia) की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है।
जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना काल के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘दिल्ली आबकारी नीति 2021-22’ लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )
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