शिक्षक वेतन मामलाः शिक्षा निदेशालय के आदेश का पालन ना करने पर एचसी ने अदालत के समक्ष पेश होने का दिया आदेश - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

शिक्षक वेतन मामलाः शिक्षा निदेशालय के आदेश का पालन ना करने पर एचसी ने अदालत के समक्ष पेश होने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल(जीएचपीएस) शिक्षक वेतन मामले में जीएचपीएस चैयरमेन को अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश होकर यह बताने का आदेश दिया है कि उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के 5 मार्च को जारी आदेशों का पालन क्यों नहीं किया?

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल(जीएचपीएस) शिक्षक वेतन मामले में जीएचपीएस चैयरमेन को अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश होकर यह बताने का आदेश दिया है कि उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के 5 मार्च को जारी आदेशों का पालन क्यों नहीं किया? जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने वेतन मामले में याचिकाकर्ता जसवंत कौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की है।
बता दें कि इससे पहले बीते साल नवंबर में हाईकोर्ट ने जीएचपीएस के शिक्षकों को 7वें पेय कमीशन के तहत सैलरी देने के आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के तहत शिक्षकों के 6वें और 7वें पेय कमीशन के बकाए को 6 महीने में 6 फीसदी ब्याज के साथ देने का भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर समय से शिक्षकों का बकाया नहीं चुकाया जाता तो फिर 9 फीसदी के साथ यह बकाया शिक्षकों को चुकाना होगा। और इसके अलावा समय पर शिक्षकों को वेतन देने के ‌भी निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए थे। लेकिन इसके बाद भी शिक्षकों को वेतन जारी नहीं किया गया तो डीओई की ओर से जीएचपीएस प्रशासन को शोकॉज नोटिस जारी किया और इसके बाद एक नोटिस 5 मार्च को हाईकोर्ट के आदेशों के पालन के तहत भी प्रशासन को भेजा, लेकिन इसके बाद भी शिक्षकों के वेतन को लेकर कुछ नहीं किया गया। शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं मिलने से ही आर्थिक परेशानियों से जूझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस पर ही अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए जीएचपीएस चैयरमेन को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।