अलग राज्य बनने के करीब 55 साल बाद हरियाणा ने अपने कानूनों से ‘पंजाब’ शब्द हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने करीब 237 अधिनियमों से ‘पंजाब’ शब्द हटाने के लिये राज्य विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की पहल पर एक समिति गठित की है।
गुप्ता ने 24 सितंबर को राज्य सरकार के अधिकारियों और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ इस सिलसिले में एक बैठक की थी। राज्य सरकार ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय को बताया है कि समिति अपनी रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्द्धन को एक महीने के अंदर सौंपेगी।
वर्द्धन द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘‘राज्य के लोग कानूनों में बदलाव करने और हरियाणा नाम जोड़ने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, ज्यादातर अधिनियम राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित हैं तथा उनमें ‘पंजाब’ शब्द शामिल है। उल्लेखनीय है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अविभाजित पंजाब से काट कर एक नवंबर 1966 को एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया था।


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