फरीदाबाद : मुजेसर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मुकदमे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने महिला सहित तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार यहां जीवन नगर गौंछी निवासी श्रवण कुमार ने मुजेसर थाने में 13 अक्टूबर 2017 को अपने साले धर्मेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
राजीव कॉलोनी सेक्टर.13 निवासी धर्मेंद्र का शव 13 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम नहर से प्रतापगढ़ के पास मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि 12 अक्टूबर की रात धर्मेंद्र अपने दोस्त जीवन नगर गौंछी निवासी बिट्टू के घर गया था। वहां उसने बिट्टू के पड़ोसी विक्की और अंजली के साथ शराब पी।
बाद में किसी बात को लेकर धर्मेंद्र का बिट्टू और विक्की के साथ झगड़ा हो गया। तीनों ने मिलकर धर्मेंद्र की पीट.पीटकर हत्या कर दी और शव गुरुग्राम नहर में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।


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